पर्यावरण,
वन
और
जलवायु
परिवर्तन
मंत्रालय
राजस्थान सहित
देश
में ग्रेट
इंडियन
बस्टर्ड
के
संरक्षण
और
सुरक्षा
के
लिए
विभिन्न
उपाय कर
रहा
है।
मंत्रालय द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम -
द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध है। शिकार से उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के महत्वपूर्ण आवासों को उनकी बेहतर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के रूप में नामित किया गया है।
केंद्र प्रायोजित योजना 'प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम' के तहत संरक्षण प्रयासों के लिए इस प्रजाति की पहचान की गई है।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रजनन संरक्षण राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वन विभागों के सहयोग से किया गया है।
भारतीय वन्यजीव संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन पक्षियों के संरक्षण प्रजनन केंद्रों की स्थापना के लिए स्थलों की पहचान की गई है।
सैम, जैसलमेर, राजस्थान में एक उपग्रह संरक्षण प्रजनन सुविधा स्थापित की गई है।
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